देहरादून- उत्तराखण्ड में यातायात एवं परिवहन नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी औऱ माल वहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करन रने को लेकर उत्तराखण्ड पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल एडीजी अशोक कुमार के निर्देशन में प्रदेश भर में 11 जुलाई से 25 जुलाई तक ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों औऱ वाहन चालकों के विरूद्ध एक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे वाहन औऱ वाहन चालकों के चालान, सीज एवं डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
एडीजी लॉ एंड ऑर्टर अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक कारण ओवरलोडिंग है। मैदानी जनपदों में मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग एवं पर्वतीय जनपदों में सवारी वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक सवारी भरी जा जा रही है, जो कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु ओवरलोडिंग/ओवर क्राउडिंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध कठोर इन्फोर्समेन्ट की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।