देहरादून- उत्तराखंड के जिन इलाकों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित नहीं है और जिन मांस विक्रेताओं के पास मांस बेचेने के का परमिट है उन्हें सूबे की सरकार ने खास हिदायत दी है। जिसके मुतबिक अब मांस को खुले में नहीं बेचा जाएगा। इसके बारे में जरूरी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी शासकीय उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता
मदन कौशिक ने दी है। कौशिक ने कहा कि व्यापार मंडल और आम जनता की शिकायत पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। कौशिक ने कहा कि इस जानकारी को व्यापक रूप से अभियान चलाकर फैलाया जाएगा। ताकि सभी वाकिफ हो सकें। साथ उन्होने कहा कि जो व्यापारी और अधिकारी इस आदेश को गंभीरता से लें। लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो मांस विक्रेता सरकार के मानकों को पूरा करते हैं उन्हें जल्द ही मांस बिक्री के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।