देहरादून: सरकार ने उत्तराखंड में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए सरकार आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। अब 42 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी भी प्रवक्ता पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक यह आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित थी। इस कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह रहे थे। बुधवार को कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित थी। सेवा नियमावली में संशोधन कर अब सरकार ने अधिकतम आयु सीमा को 42 वर्ष किया गया। सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
आयु सीमा के चलते प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने से वंचित थे। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु रिक्त पदों की विज्ञप्ति वर्ष की पहली जुलाई को 21 से 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवक्ता हिंदी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, संस्कृत विषय में स्नातक, एलटी डिप्लोमा व शिक्षा शास्त्र में बीएड अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखी गई है।
वहीं, प्रवक्ता संस्कृत के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर, संस्कृत कालेज से आचार्य साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, आचार्य वेद और आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि निर्धारित की गई है।