देहरादून: पेंशनर लंबे समय से आयुष्मान योजना के तहत उनको शामिल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन, सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के तीन लाख कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज की सुविधा दे दी है। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
प्रदेश के लगभग तीन लाख कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को असीमित खर्चे पर कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को सीजीएचएस की तर्ज पर प्रति माह अंशदान देना होगा। अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेंद्र सिंह चैहान की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों और आश्रितों को इलाज के लिए योजना में खर्चे की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इलाज पर जितना खर्च आएगा। उसका भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। योजना में कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए आईपीडी और ओपीडी इलाज मिलेगा।
योजना में कर्मचारियों और पेंशनरों के आश्रितों में माता-पिता, पति, पत्नी के साथ ही 25 वर्ष की आयु सीमा तक बेटा व बेटी, तलाकशुदा, विधवा पुत्री शामिल होंगे। जो पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। दोनों में से जो उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होगा। उससे ही प्रतिमाह अंशदान लिया जाएगा। यदि दोनों कार्मिकों के माता-पिता उन पर आश्रित हैं तो इस स्थिति में दोनों को प्रति माह अंशदान देना होगा।