केंद्र द्वारा होटल-रेस्टोरेंट और मंदिरों खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी अनलॉक वन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खोले जा सकेंगे लेकिन मंदिर कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम इलाकों में नहीं खुलेंगे। वहीं गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा करें कि कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है इसको लेकर फैसला ले सकते हैं. इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा।
वहीं 8 जून से सभी होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति है लेकिन कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम एरिया में सभी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट खुलने का समय सुबह 7:00 से लेकर शाम 7:00 बजे तक होगा।
वहीं चार धाम को भी खोलने का फैसला किया गया है इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी। वहीं बड़ा फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड के बाहरी राज्यों के तीर्थ यात्रियों को अगले आदेश तक दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम के एरिया को छोड़कर सभी एरिया में स्थित मॉल खुलेंगे जिसका समय सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी।