देहरादून : वाहनों से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन करने और ऑनलाइन चालान प्रक्रिया को अनिवार्य करने को लेकर परिवहन विभाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। परिवहन आयुक्त की ओर से जारी निर्देशानुसार सभी वाहनों की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं।
निर्देश में कहा गया है कि मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है या मोबाइल नंबर बदल चुका है। उनको आरसी से मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पर इस दिशा में पहले की काम शुरू हो चुका है। केेंद्र की योजना के अनुसार आने वाले समय में एक वाहन का चालान केवल 90 दिन तक ही आरटीओ के पास कार्रवाई के लिए रहेगा। इसके बाद वह कोर्ट में चला जाएगा।
अब तक के नियमों के अनुसार 6 से 8 महीने तक चालान आरटीओ के पास रह सकता है। अगर यह नियम लागू हो गया तो तीन माह के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। लिहाजा, यह तभी संभव होगा, जबकि चालान कटने के साथ ही वाहन स्वामी को इसकी जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाए।