हरिद्वार में सीएम,इंस्पेक्टर और दारोगा की नौकरी कर रिटायर हुए पुलिस अधिकारियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जी हां मामला कनखल क्षेत्र का करीबन 24 साल पुराना हत्या का है।
बता दें कि मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या के करीब 24 साल पुराने मामले में चतुर्थ अपर जिला जज रीना नेगी की कोर्ट ने तत्कालीन एसओ, एसआई और मोहर्रिर समेत 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मामला 1 जून 1996 की रात का
मिली जानकारी के अनुसार 1 जून 1996 की रात कनखल इलाके में मेडिकल स्टोर संचालक पंकज खन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब पंकज के भाई विवेक ने 6 लोगों पर हत्या और साजिश रचने का केस दर्ज कराया था। मुख्य साजिशकर्ता राजेश भारद्वाज पर तत्कालीन एसओ एमआर दुग्ताल, एसआई नरेश चंद जौहरी और मोहर्रिर राजेंद्र रयाल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप था। तब पुलिसवालों पर कार्रवाई नहीं हुई थी।
लेकिन फिर हत्याकांड में 17 साल बाद कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर कनखल थाने के तत्कालीन एसओ एमआर दुग्ताल, एसआई नरेश चंद जौहरी और मोहर्रिर राजेंद्र रयाल को तलब कर मुकदमा चलाया।
इन-इन पुलिसकर्मियों को हुई जेल
कनखल पुलिस ने छह आरोपी राजेश भारद्वाज पुत्र महेश भारद्वाज निवासी निरंजनी अखाड़ा कोतवाली नगर, बिट्टू उर्फ मधुकर पुत्र मदनपाल निवासी वाल्मीकि बस्ती कनखल, अनिल पोद्दा उर्फ चोला पुत्र रूपराम निवासी आवास विकास कॉलोनी रानीपुर मोड़ (ज्वालापुर), तत्कालीन एसओ एमआर दुग्ताल पुत्र मनीराम दुग्ताल निवासी निगालयात्री धारचूला पिथौरागढ़, नरेश चंद जौहरी पुत्र गंगादीन निवासी सुभाषनगर बरेली और मोहर्रिर राजेंद्र रयाल पुत्र चंडीप्रसाद निवासी ठाकुरपुर रायवाला देहरादून का चालान कर सभी को जेल भेज दिया था।
जेल में कटेगी बाकी बची उम्र
जानकारी मिली है कि पंकज हत्याकांड के समय कनखल थाने में तैनात रहे एसओ एमआर दुग्ताल वर्तमान में सीओ, एसआई नरेश चंद जौहरी इंस्पेक्टर और मोहर्रिर राजेंद्र रयाल दरोगा पद से रिटायर हो चुके हैं। जिनकी अब बाकी बची उम्र जेल में कटेगी।