देहरादून : उत्तराखंड से बड़ी खबर है जी है,उत्तराखंड शासन ने रविवार और शनिवार को की जाने वाली तालाबंदी को लेकर आज नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत शनिवार और रविवार को देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर नैनीताल में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा।
इसमें आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं होगी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम किया जाता रहेगा। कृषि व निर्माण कार्य भी चलते रहेंगे। लिकर शॉप, होटल मूवमेंट ऑफ पर्सन और गाड़ी जो इन कार्य से जुड़ी होगी उन को मंजूरी दी जाएगी।
देहरादून डीएम ने गाइड लाइन की जारी
वहीं उत्तराखंड शासन के द्वारा 4 जिलों में लॉकडाउन के आदेश जारी किए जाने के बाद देहरादून जिला अधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी देहरादून जिले में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी किया है। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक सेवाओं के तहत खुलने वाले सेवाओं की भी गाइडलाइन जारी की हैं। जिसके तहत देहरादून जिले में दवा की दुकानें,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डेयरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें) मीट मछली की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें,स्वास्थ्य चिकित्सा पेयजल नगर निगम तथा विद्युत विभाग के कार्य स्थल तथा उनसे संबंधित वाहनों को छूट दी गई है।
वहीं औद्योगिक इकाइयों, कृषि निर्माण गतिविधियों, मंदिरा की दुकानें, होटल बैकरी के संचालन को भी 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी। उपरोक्त गतिविधियों से संबंधित व्यक्ति एवं वाहनों को भी आगमन में छूट रहेगी।
देहरादून जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए निर्देशों का शत प्रतिशत लागू किए जाने के भी निर्देश जारी किए हैं।