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उत्तराखंड: हाई कोर्ट का DM को दिया आदेश, अतिक्रमण हटाने के लिए इतने दिन का समय

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामलले की सुनवाई के ऊधमसिंह नगर के डीएम से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर 23 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। पंतनगर निवासी अजय कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है।

अतिक्रमण से नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।

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