देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा नेता कुवंर जपेंद्र सिंह की याचिका पर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन के किसी भी माध्यम से फीस लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट जरूर दी है।
स्कूल लाॅकडाउन में बंद होने के बाद भी अभिभावकों पर लगातार फीस के लिए दबाव बना रहे थे। जिसको लेकर भाजपा नेता कुवंर जपेंद्र सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र रावत से भी मुलाकात की थी और हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट ने किसी भी तरह ऑनलाइन या फिर मैसेज के जरिए फीस मांगने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
इस मामले ने राजनीति रंग भी लिया था। भाजपा ने कुवंर जपेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर कहा था कि उन्होंने संगठन विरोधी काम किया है। पार्टी के नोटिस में इस बात ता जिक्र नहीं किया गया था कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन, नोटिस को फीस मामले में उनकी याचिका से जोड़कर देखा गया।