देहरादून : लोकसभा में नए मोटरयान संशोधन विधेयक पास हो गया था. जिसके बाद मोटरयान संशोधन विधेयक एक्ट 2019 के तहत एक सितंबर से बाइक पर बैठे दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी है वरना वाहन चालक की जेब हल्की हो जाएगी. आपको बका दें कि पीछे बैठी सवारी के हेलमेट न होने पर पुलिस भारी जुर्माना वसूलेगी.
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 के तहत 1 सितंबर से दुपहिया वाहन पर बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरुरी हो गया है. हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
आपको बता दें कि इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने सुरक्षा को देखते हुए डबल हेलमेट का निर्देश जारी किया था कुछ लोगों ने इसे फॉलो किया लेकिन अब सब पहले जैसा है. पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी. लेकिन अब नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार डबल हेलमेट अनिवार्य है वरना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.