अल्मोड़ा- उत्तराखंड में भी आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आने लगे हैं..जिसका शिकाऱ अधिकतक नाबालिग लड़कियां हुई हैं. बात चाहे उत्तरकाशी के करें या देहरादून की ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. वहीं अल्मोड़ा में हुए एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी मौसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगा. साथ ही इसके अलावा विशेष सत्र न्यायाधीश ने सरकार को नालसा स्कीम के तहत पीड़िता को सात लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं।
बचपन में ही गुजर गए थे मां-बाप
तहरीर के मानें तो पीड़िता के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। वह मौसा रमेश राम के साथ एक गांव में रहती थी। पीड़िता का मौसा लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लेकिन एक दिन मौसा की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने इस बात की जानकारी 18 जुलाई 2018 को अपनी चाची और भाई को दी। इसके बाद पीड़िता के भाई ने इस मामले की एफआईआर दन्या थाने में दर्ज कराई।
जेलर को दिए निर्देश, न दिए जाएं ऐसे लाभ
जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. लिखित और मौखिक सबूतों पर विचार के बाद विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय के जेलर को निर्देश दिए कि आरोपी को सजा के दौरान ऐसे लाभ न दिए जाएं जो अन्य कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए दिया जाता है।