उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा पर छूट दी है। इसका आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में लिखा है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।
आदेश में लिखा गया है कि महामारी कोविड-19 से वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। 2 इस संबंध में उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के नियम 3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों पर चयन हेतु वर्ष 2020 में निर्गत विज्ञप्तियों में संबंधित सेवानियमावलियों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में केवल एक बार के लिए आयु की गणना 01 जनवरी, 2020 के आधार पर किये जाने की छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति / चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।