देहरादून : कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिंदाल पुल के पास पुलिस ने 240 ग्राम चरस के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद महिला तस्कर ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जबरन उसको इसमे फांसने का पुलिस पर आरोप लगाया है. महिला का पक्ष सुनने के बाद एनडीपीएस कोर्ट ने कार्रवाई करने वाली टीम के मोबाइल जब्त करने के आदेश दिए. साथ ही कार्रवाई वाले दिन टीम और महिला की लोकेशन ट्रेस करने के थाना कैंट को आदेश दिए.
मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को कैंट पुलिस ने एक महिला को 240 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा तलाशी पर उसके बैग से 240 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस दौरान चैकिंग टीम में सब इंस्पेक्टर ताजबर सिंह नेगी, कांस्टेबल सचिन और महिला कांस्टेबल संगीता आर्य मौजूद थे। चूंकि, गिरफ्तारी के वक्त राजपत्रित अधिकारी का होना आवश्यक है तो ताजबर ने फोन कर ट्रेनी डीएसपी अनुषा बडोला को बुला लिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया।
इसी आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट में आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा के लिए प्रार्थनापत्र दिया। लेकिन, जब न्यायालय ने बचाव पक्ष का जवाब सुना तो पुलिस की पोल खुल गई। अधिवक्ता सौरभ दुसेजा ने बताया कि महिला और उसकी मां ने कई बार पुलिस को शिकायत की कि उसके रिश्तेदार नशे के धंधे में संलिप्त हैं। वह कई बार उन्हें फंसाने की धमकी दे चुके हैं। इस आधार पर उन्होंने 29 सितंबर 2018, 27 अगस्त 2019 और नौ सितंबर 2019 को एसपी सिटी और एसएसपी को भेजे शिकायती पत्रों की प्रतियां दिखाई। बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने इस गिरफ्तारी को संदेहास्पद बताया। संदेह है कि पुलिस दूसरे पक्ष से मिल कर महिला को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने चारों पुलिसकर्मियों के मोबाइल जब्त कर जांच के आदेश एसएसपी को दिए हैं।
महिला तस्कर ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई होने से पहले 9 सितंबर को उसके द्वारा देहरादून एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज की गई थी कि उसके इलाके में रंजिश रखने वाले कुछ लोग उसे तस्करी के आरोप में फंसा सकते हैं. तस्कर महिला का आरोप है कि उसके शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसके साथ इस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई.
वहीं इस मामले में देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन किया जाएगा. एसएसपी जोशी ने माना कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई करने में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. पिछले दिनों बिंदाल पुल के आसपास लगातार मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत ही यह कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट का लिखित आदेश आया है, उसका पालन किया जाएगा.