चुनाव में ऑल इंडिया बार काउंसिल की परीक्षा उत्तीर्ण अधिवक्ता ही मतदान कर सकेंगे। करीब 9 हजार मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पारदर्शिता के लिए मतदाता पहली से नौ वरीयता के वोट देने के लिए संख्या से पहले जीरो लगाएंगे। एक मतदाता 20 वोट दे सकते हैं, पांच वरीयता से कम वोट वाला मतपत्र अवैध घोषित किया जाएगा।
बार काउंसिल के मुख्य चुनाव अधिकारी पूर्व जस्टिस बीसी कांडपाल ने बार काउंसिल सभागार में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदान कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित है। बिना परिचय पत्र के मतदान की मनाही होगी। एक मतदाता सिर्फ एक ही स्थान पर वोट दे सकेगा, एक से अधिक स्थानों पर वोट देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सात अप्रेल से नैनीताल क्लब में मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दोहराया कि प्रचार में पैसे का लेनदेन, पार्टी प्रतिबंधित है। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी व पूर्व महाधिवक्ता वीबीएस नेगी व केएस बोरा, कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बीसी पांडेय व बीडी पांडेय, बार काउंसिल की कार्यालय अधीक्षिका हिमानी जोशी आदि मौजूद थे।