देहरादून : कोरोना का कहर उत्तराखंड में जारी है।कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बेगद जरुरी है। वाहन चलाते समय अगर आप बिन मास्क के वाहन चलाते हैं या सड़क पर चलते दिए देते हैं तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पहली बार पकड़े जाने पर 100 और दूसरी बार पकडे जाने पर 200 से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का आदेश सीएम द्वारा दिया गया। वहीं अब जबकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है सरकार अब इस मामले में और सख्ती हो सकती है। सरकार कोरोन संक्रमण को लेकर बड़ा फैसला इस कैबिनेट में ले सकती है। जी हां बिन मास्क तीसरी बार पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है। इसके लिए महामारी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को लाया जा सकता है।
बता दें कि बीते दिनों सीएम ने तेजी से फैल रहे संक्रमण की स्थिति और बिन मास्क पहने घूम रहे लोगों पर सख्त एक्शन लिया और बगैर मास्क पहने पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माने का प्रविधान करने को कहा गया लेकिन अब तीसरी बार बिन मास्क घूमने पर और सख्ती की जाएगी। जी हां तीसरी बार गलती दोहराने पर जुर्माने की धनराशि बढ़ाने का प्रविधान भी शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों को विधिवत रूप देने के लिए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।