देहरादून: कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी की। इसके बाद अब उत्तराखंड में भी अनलॉक-5 (Unlock-5) की गाइडलाइन जारी हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी मानक प्रचालन विधि (एसओपी) में अधिकतर रियायतें केंद्र सरकार की तर्ज पर रखी गई हैं।
इसके तहत सरकार ने केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी कई रियायतें दी हैं। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में यह छूट लागू नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लोगों को 15 अक्तूबर से अधिकतर रियायतें मिलेंगी। शादी सहित किसी भी तरह के सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्तूूबर से संचालन की अनुमति दी गई है। यानि थोक विक्रेता और विनिर्माणकर्ताओं व खुदरा व्यापारियों के बीच लेन देन हो सकेगा। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।
सिनेमा थियेटर, मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा।
मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।
15 अक्तूबर से पार्क में टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल खुलेंगे। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा।
किसी भी बंद हॉल में 50 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों को रहेगी।
कोचिंग संस्थान 15 अक्तूबर से जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे। जिलाधिकारी यह फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे।
स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग, और कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा विभाग 15 अक्तूबर से रियायतों के लिए अपने स्तर पर फैसला करेंगे। स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी जारी करनी होगी।
शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को तरजीह दी जाएगी।
पीएचडी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विवि व निजी विवि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी।
राज्य में अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। राज्य के भीतर कहीं भी आने-जाने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। कोविड पॉजिटिव पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा।
अंतर्जराज्य आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। बाहरी राज्यों से आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा।
उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को भी केवल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा।
परीक्षा आदि के लिए बाहर से उत्तराखंड आने वाले छात्र, अभिभावक और शिक्षकों को भी केवल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए।