देहरादून- आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने सूबे में काम कर रहे बिल्डर्स को बड़ी राहत दी है। हालांकि बिल्डर्स को राहत देने के अलावा कैबिनेट में चार दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला टीएसआर कैबिनेट ने मोटी चांदी काट रहे बिल्डर्स के पक्ष में लिया।
फैसले के तहत अब राज्य में काम कर रहे बिल्डर ‘रेरा’ में 28 फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त अार्थिक दंड के भुगतान किए बगैर। हालांकि कहा गया है कि इसके बाद जो बिल्डर रेरा में पंजीकरण करवाएगा उससे बिलंब शुल्क लिया जाएगा।
वहीं आज हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत राज महकमे और ग्राम विकास विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जिसके बाद कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सहायक विकास अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी के पदों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी।
इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लिया कि सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी वहीं मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। वहीं आज कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय को जमीन खरीदने के लिए 28 लाख के करीब स्टाम्प शुल्क की छूट देने का फैसला भी किया है।
वहीं कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि विज्ञान धाम में तैनात कर्मचारियों को दूसरे महकमों और निगमों की तरह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिए जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लिया कि साल 2016-17 की वार्षिक विवरणी में जिन व्यापारियों ने जीएसटी के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें तीन महीने की छूट दी गई है। व्यापारी बिना बिलंब शुल्क के अपना पंजीकरण जीएसटी में करवा सकते हैं।