देहरादून : देर शाम शुरू हुई त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें से 15 पर मुहर लगी वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर भी सरकार ने कई फैसले लिए और जनता को कई नियमों में छूट दी।
आपको बता दें प्रदेश की जनता को सरकार ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट 2500 की छूट दी है। बता दें केंद्र सरकार ने 500 से बढ़ाकर 5000 हजार चालान किया था।
वहीं लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चालन पाए जाने पर प्रदेश में 10 हजार की जगह 5 हजार का चालान कटेगा।
मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालन पर पहले 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रूपये का चालान कटेगा।
बिना परमिट वाहन दौड़ाने पर 5000 हजार का देना होगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार का चालान तय
ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण सार्टिफिकेट न होने पर पहली बार 2500 और दोइसरी बार 5000 का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार तय किया है चालान
एम्बूलेंस को रास्ता न देने पर 5000 हजार का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार तय किया था।
सीट बेल्ट पर केंद्र की भांति देना होगा एक 1 हजार का ही चालान कटेगा।