रेप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को देखते हुए एक राज्य ने दोषियों को नपुंसक बनाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल का फैसला किया है। अमेरिका के अलाबामा में इसको लेकर नया कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स अपराध करने वालों को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं या दवा दी जा सकती है। अगर ऐसा प्रोयग भारत में होता है तो उससे रेप की घटनाओं पर काफी असर पड़ सकता है। बढ़ते मामलों पर कुछ हद तक रोक सम्भव है।
कानून के मुताबिक, बच्चों के साथ सेक्स अपराध के दोषियों को पैरोल पर छोड़े जाने से पहले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। इंजेक्शन की वजह से व्यक्ति का सेक्स ड्राइव घट जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंजेक्शन लगाने के बाद इसका असर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बल्कि कुछ वक्त तक ही इसका असर हो सकता है। पैरोल लेने से करीब एक महीने पहले से ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे। खास बात ये है कि इंजेक्शन का खर्च दोषी व्यक्तियों को ही देना होगा। इंजेक्शन नहीं लगवाने का फैसला करने वाले लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा।
कोर्ट ही इस चीज को तय करेगा कि कब तक दोषी को इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत है। अलाबामा में कानून बनाए जाने के साथ ही अब अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हो जाएंगे जहां केमिकल कैस्ट्रैक्शन के इस्तेमाल का प्रावधान है। इनमें लूसिआना और फ्लोरिडा शामिल हैं। केमिकल कैस्ट्रैक्शन में टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे टेस्टोस्टिरोन का प्रॉडक्शन प्रभावित होता है और व्यक्ति का सेक्स ड्राइव कमजोर होता है। हालांकि, ट्रीटमेंट बंद होने के बाद इसका असर घटने लगता है।