संवाददाता। देहरादून – राज्य विभाजन के दौरान उतराखंड भेजे गए 14 पीसीएस अफसर 30 सितंबर को उतर प्रदेश से रिलीव किए जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिस एक अधिकारी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, उसे छोड़ कर अन्य को उतराखंड़ में ज्वाईन करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाए। गौरतलब है कि यूपी से अलग होकर उतराखंड राज्य बनने के बाद काडर विभाजन हुआ था। इसमें आएएस के साथ तमाम पीसीएस अधिकारियों को उतराखंड काडर अलॉट हुआ था। मगर उतराखंड में न आने के लिए इम अफसरों ने कोर्ट की शरण ली थी। 2002 में इलाहबाद हाईकोर्ट में इनकी याचिका को खारिज कर दिय था। लेकिन यह अफसर तब भी नहीं माने और 2003 में इन अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 2015 में हाईकोर्ट के निर्यण को सही ठहराते हुए इन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया। एक बार फिर अफसरों ने कुछ अन्य बिंदुओं पर हाईकोर्ट में एक और रिट याचिका दायर कि जिसे कार्ट ने खारिज कर दिया। अब माना जा रहा है कि अफसरों का यूपी में रूके रहने का कोई रास्ता नहीं बचा है।