अब अगर गाड़ी चलाते समय आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी की आरसी नहीं है या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट आप घर भूल गए हैं तो भी आप बेफिक्र होकर गाड़ी चलाइए। पुलिस आपका चालान नहीं करेगी। बस मांगे जाने पर आपको पुलिस को ये सर्टिफिकेट अपने स्मार्ट फोन पर इंस्टाल डिजीलॉकर में दिखाना होगा।उत्तराखंड में भी अब ये सुविधा लागू कर दी गई है।
दरअसल हाल ही में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार के मोबाइल एप डिजीलॉकर में सुरक्षित कर रखे गए डीएल, आरसी के इलेक्ट्रानिक वर्जन को मान्यता दे दी है। उत्तराखंड में भी पुलिस महकमें ने ये सुविधा शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने अपने सभी जनपद प्रभारियों को इस नियम के अनुपालन के लिए निर्देश दे दिए हैं।
डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार का नंबर फीड कर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं।
डिजिटललॉकर पर इस तरह से बनाएं अकाउंट- आप भी अगर लॉकर खोलना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है, बस आपको digitallocker.gov.in लॉगइन करना होगा, उसके बाद आपको आईडी बनानी होगी। उसके बाद आप आधार कार्ड नंबर लॉग इन कर दीजिये। उसके बाद आपसे जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछे जायेंगे जिसके बाद आपका अकाउंट बन जायेगा और फिर आप उसमें सारे निजी दस्तावेज डाउनलोड कर दीजिये, जो हमेशा के लिए उसमें सुरक्षित हो जायेगा।