नैनीताल- राज्य के बुग्यालों में नाईट स्टे को लेकर लगी रोक पर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में संसोधन कर दिया है।
आज हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय सेना को बुग्यालों में रहने की अनुमति दी. साथ ही पर्यटन कारोबारियों के प्रर्थना पत्र पर याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि एक हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कर करें।
पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि 200 से ज्यादा पर्यटक बुग्यालों में ना जाएं। साथ ही निर्माण को ध्वस्त करने के साथ रात्री रुकने पर रोक लगा दी थी। इस आदेश से पड़े असर के बाद पर्यटन कारोबारियों ने हाई कोर्ट में नाइट स्टे करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर आज सिर्फ सेना को इसकी अनुमति कोर्ट से मिली है, पर्यटन कारोबारियों की याचिका पर अब कोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा।