नैनीताल : हाईकोर्ट ने रुद्रपुर के भदईपुरा में फर्जी वोटर आइडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड व स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का पारित किया है।
वार्ड नंबर चार भदईपुरा निवासी र्धमेद्र आर्य ने जनहित याचिका में कहा कि क्षेत्र की आबादी सात-आठ सौ के बीच है। इनमें से अधिकतर का नाम उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसके आधार पर इन लोगों द्वारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए गए हैं। इसको आधार मानकर इन लोगों द्वारा विधानसभा तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।बैंकों से ऋण भी ले रहे हैं। क्षेत्र के रवि शर्मा, मनोज गंगवार, राजेश गंगवार, सेवा राम, सीमा, सीता पटेल, गुलाब सिंह, अनोखे लाल, विरेंद्र पटेल, निर्मला, देवेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, गेंदा लाल, सतीश शर्मा आदि का नाम दो-दो वोटर लिस्ट में दर्ज है।
याचिका में दोहरा लाभ ले रहे लोगों के नाम यहां की मतदाता सूची से हटाने व ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। दो प्रदेशों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, वोटर आइडी व अन्य दस्तावेज हासिल करना कानूनन गलत है, इसकी उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीएम ऊधमसिंह नगर को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।