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शराब पर फिर मेहरबान सरकार, कारोबारियों को दी ये बड़ी राहत

Reporter Khabar Uttarakhand
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breaking uttrakhand newsदेहरादून: सरकार शराब पर एक फिर मेहरबान है। शराब का उत्तराखंड के राजस्व में 18 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। इसके चलते सरकार राजस्व शेयर को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शराब कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब बार लाइसेंस तीन साल के लिए मिलेगा। बार संचालकों को तीन साल का शुल्क एक साथ जमा कराना होगा।

इतना ही नहीं पुराने बार लाइसेंस धारकों को लाइसेंस शुल्क में दस प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद आबकारी अनुभाग गैरसैंण ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि बार लाइसेंस को तीन साल के लिए रिन्यू कराया जा सकेगा। आबकारी नीति नियमावली 2020-21 के नियम 21 में यह व्यवस्था की गई है कि शराब की दुकान के लिए आवेदन धरोहर राशि के रूप में कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

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