नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने पर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार नीति बनाकर फ्लैग कोड में बदलाव करने पर विचार कर सकती है।
हालांकि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाने और उस दौरान दर्शकों के खड़े होकर सम्मान प्रकट करने का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। कोर्ट इस मामले में नौ जनवरी को फिर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ये बात सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश में बदलाव करने की मांग संबंधी अर्जी पर सुनवाई के दौरान की।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख जरा बदला-बदला नजर आया। वैसे तो सीधे तौर पर कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के अपने आदेश में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों और रुख से ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर आदेश में बदलाव हो सकता है और अनिवार्यता की जगह मनमर्जी या इच्छा ले सकती है।