हल्दवानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख सात फरवरी तय की गई है।
हल्दवानी के मामले को कुछ स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुमित हृद्येश और अन्य नेताओं ने भी इन लोगों का साथ दिया।
अतिक्रमण हटाने के लिए घरों और दुकानों को तोड़े जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस दी है। कोर्ट ने 7 फरवरी को अगली तारीख तय की है।