देहरादून : देशभर में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़, दहेज के लिए मारपीट कई ऐसे अपराध हैं जिसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है. वहीं एक ऐसा घिनौना अपराध जो छपाक से एक महिला की, एक युवती की जिंदगी तबाह कर देता है..वो है एसिड अटैक..जी हां इन दिनों दिनों दीपिका पादूकोण की फिल्म जो की एसिड पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है, रिलीज हो चुकी है जिसके बाद एसिड अटैक को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार गंभीर होती नजर आई है. पहले दुकानों पर एसिड बिना किसी रोक-टोक के बेचा जाता था और इसके लिए किसी प्रकार के कोई वैधानिक पत्र और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी और ना ही एसिड को खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी होती थी जिसे कारण एसिड अटैक की घटनाएं होने पर अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता था।
देहरादून एसएसपी एक्शन में, थाना प्रभारियों को दिए निर्देश
वहीं एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम के लिए और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अब पुलिस उपमहानिरीक्षक औऱ देहरादून एसएसपी एक्शन में आ गए हैं। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए कि वह अपने थाने के प्रत्येक बीट कांस्टेबल और चीता को अच्छी तरह से ब्रीफ कर ऐसे सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करें जहां एसिड बेचा जा रहा है। एसएसपी ने निर्देश दिए कि वो खुद भी सादे कपड़ों में ऐसे स्थानों पर जाकर ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित करें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना किसी लाइसेंस या प्रपत्र के एसिड विक्रय कर रहे हैं। देहरादून एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एसएसपी ने दी थाना प्रभारियों को चेतावनी
देहरादून में आज से जिले में व्यापक स्तर पर अभियान की शुरुआत की गई है जिसमे सभी थाना प्रभारियों को ऐसे दुकानदारों की चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जो बिना लाइसेंस के एसिड बेच रहे हैं। एसएसपी ने इसी के साथ सभी थाना प्रभारियों को भी चेतावनी दी है कि अगर इस अभियान के बाद किसी थाना क्षेत्र में खुले में एसिड विक्रय होता पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने की थी एडवाइजरी जारी
गौर हो कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की थी और एसिड विक्रय करने वाले व्यक्तियों को एसिड विक्रय के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया था साथ ही एसिड खरीदने वाले व्यक्तियों की विक्रेताओं के यहाँ रजिस्टर में एंट्री व उसकी फोटो पहचान पत्र को प्रत्येक विक्रेता द्वारा अपने पास संचित किए जाने के आदेश दिए गए थे