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Sonia Gandhi और दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिला नोटिस, ये है वजह

Sonia Gandhi Notice: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वोटर लिस्ट के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम होने के केस में उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा गया है।

दरअसल मामला ये है कि कथित रूप से भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम नई दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में शामिल किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी 2026 को होगी।

सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को मिला नोटिस Sonia Gandhi Notice

ये विवाद उस समय उठा, जब वकील वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। हालांकि उनका नाम इससे तीन साल पहले यानी 1980 से ही वोटिंग लिस्ट में शामिल था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जिनके पास भारतीय नागरिकता है, केवल उन्हीं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। ऐसे में 1980 की लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम संदेह पैदा करती है।

बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम पर एक्शन

अपनी यात्रिका में याचिकाकर्ता ने इस बात का भी जिक्र किया कि साल 1982 में सोनिया गांधी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था। तो वहीं साल 1983 में उनका नाम दोबारा जोड़ा गया। तीन चरणों में पहले नाम को जोड़ा जाना, फिर हटाना और दोबारा नाम को शामिल करने की प्रक्रिया को अनियमितता बताया गया है।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज किया था मामला

बताते चलें कि सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के पास इन आरोपों के लिए ठोस और पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर पाया।

अदालत ने माना कि FIR दर्ज कराने का आधार कमजोर है। हालांकि अब रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहली नजर में इस मामले को देखने योग्य मानते हुए एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया है।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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