देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास खाली कराने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी करने के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री 16 दिसंबर तक हर हाल में सरकारी आवास खाली कर दें। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 21 नवंबर का समय देते हुए कहा है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से, जिन्होंने आवास खाली नहीं किए हैं बाज़ार दर पर वसूली भी की जाए। इस मामले में हाईकोर्ट जाने वाले रूलक के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आवास तो खाली नहीं किया साथ ही इन आवासों पर रहते हुए बिजली पानी का भी भुगतान नहीं किया। उन्होंने बताया कि अब कोर्ट ने बाज़ार दर पर आवास का किराया व अन्य भुगतानों के विवरण के लिए कोर्ट में 21 नवंबर की तारीख नियत की है। वहीं तय तारीख तक सरकार को बकाया भुगतानों की जानकारी भी कोर्ट को देनी है।