देहरादून- सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अधिनियम-2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
इस मौके पर मुख्य सचिव ने राजस्व सचिव डी.एस.गब्र्याल को निर्देश दिए कि छोटे और मझोंले उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन खरीदने की अनुमति जारी करने का अधिकार जिला स्तर पर दिये जाने हेतु आदेश शीघ्र जारी करे ताकि जिला स्तर लघु उद्योग तेजी से स्थापित हो सकें।
इस मौके पर उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि लघु उद्यमी को कारोबार स्थापित करने के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। गौरतलब है कि एकल खिड़की एक्ट तहत 15 दिन में भूमि क्रय की सैद्धांतिक अनुमति का प्राविधान है जबकि एक माह के भीतर व्यवहारिक रूप से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने उद्योग अनुमति से संबंधित बिजली, पानी, लो.नि.वि. जैसे विभागों को निर्देश दिये कि नये उद्यमियों के प्रस्तावों को एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत कर लिया जाए। ताकि राज्य में उद्योगों को वास्तविक गति मिल सके।