अंकिता हत्याकांड मामले में SIT ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में SIT ने देश में आए ऐसे ही मामलों को नजीर बनाते हुए जवाब दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका पर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद पुलिस ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिेए हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है।
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SIT ने नार्को टेस्ट के लिए हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
SIT ने अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। पुलकित आर्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
लेकिन पुलिस अब बिना सहमति के ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इसलिए देश में आए ऐसे मामलों को नजीर बनाते हुए पुलिस ने जवाब दाखिल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई पांच मई को की जाएगी।
दिसंबर 2022 में वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की दी थी अर्जी
इस मामले में पुलिस ने दिसंबर 2022 में वीआईपी का नाम जानने के लिए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अर्जी दी थी। पुलकित आर्य और सौरभ ने शुरूआत में तो अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन बाद में अंकित ने इन्कार कर दिया था।
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फरवरी में कराया जाना था पुलकित का नार्को टेस्ट
शुरू में तो आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिेए सहमति दे दी थी। लेकिन बाद में मामला बदल गया। आरोपियों ने वकील से सलाह लेकर जवाब दाखिल करने को कहा। जनवरी में जब मासले की सुनवाई की गई तो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सिर्फ पुलकित ने ही अपनी सहमति दी। जिस पर कोर्ट ने पुलकित का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे दी।
पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सेंट्रल फोरेंसिक लैब से टेस्ट के लिए समय भी ले लिया गया था। फरवरी में पुलिस का नार्को टेस्ट कराया जाना था। लेकिन इससे पहले ही पुलकित की ओर से हाईकोर्ट में अपील कर दी गई। हाईकोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी।