रुद्रप्रयाग- अगस्तमुनि जनपद रुद्रप्रयाग में आज हुई घटना एवं आगजनी, तोड़फोड़, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तीन मुक़दमें पंजीकृत हुुए।पुलिस ने वीडियो क्लिप, सी सी टी वी और व्हासअप फेसबुक, ट्वीटर, आदि सोशल साईटों की लगातार मॉनिटरिंग कर भ्रामक अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों की खोजबीन कर रही है.
शुक्रवार को अगस्तमुनि जनपद रूद्रप्रयाग में एक 10 वर्ष की लड़की के साथ अन्य समुदाय के युवकों द्वारा गैग रैप किये जाने की भ्रामक एवं झूठी खबर कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई. जिसके बाद अगस्तमुनि में आगजनी, तोड़-फोड़ आदि कर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया गया।
घटनाक्रम में अभियुक्तों के झूठे नाम पते एवं घटनाक्रम को भ्रामक बना कर प्रस्तुत कर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और उक्त व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती से कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया गया.
पुलिस अधीक्षक ने की शंति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
आपको बता दें मीडिया पर तत्काल उक्त झूठी वायरल खबर का खण्डन कर आम जनता को सच्चाई से अवगत कराते हुये पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा जनता से शान्ति बनाए रखने की अपील की गई है। उक्त घटना के सम्बन्ध में अराजक तत्वों अफवाह फैलाने वाले, आगजनी तोड़-फोड़ आदि करने वाले के विरूद्ध थाना अगस्तमुनि जनपद रूद्रप्रयाग में 03 अभियोग पंजीकृत किये गये है।
अभियोग न0-1
- छेड़खानी करने वाले अभियुक्त 1. महकार सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी-नवादा, थाना-गजरौला, जिला अमरोहा उत्तरप्रदेश, उम्र-36 वर्ष
- सिन्टू पुत्र समरपाल सिंह, निवासी-शेरपुर, थाना-धनोरा, जिला अमरोहा उत्तरप्रदेश, उम्र-16 वर्ष
- सोनी कुमार पुत्र रकम सिंह, निवासी-रूहालिका, थाना-खानपुर, जिला-हरिद्वार, उम्र-27 वर्ष
के विरूद्ध धारा 354सी,292 भा0द0वि0 एवं 66E आई .टी.एक्ट के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अभियोग न0-02
आगजनी तोड़-फोड़ आदि करने वाले अराजक तत्वों प्रीतम, अनूप सेमवाल, हार्दिक बर्त्वाल, हैप्पी, आशीश, विकास डिमरी, गौरव बमोला, विक्की, आनन्द, अनिल कोठियाल आदि कई अज्ञात महिला पुरुषों के विरूद्ध धारा-147,149,436,427,435,504,506, 7 सीएल एक्ट के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया है।
अभियोग न0-03
सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वाले, आशीष थापा, स्वामी दर्शन भारती, अमित, पूनम, आदि कई अज्ञात महिला पुरुषों के विरूद्ध धारा-153,505 भा0द0वि0 एवं 66 आईटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पुलिस द्वारा वीडियो क्लिप, सीसीटीवी फुटैज आदि द्वारा अराजक तत्वों की पहचान कर उनके नाम सम्बन्धित मुकदमें में जोड़े जा रहे है। तथा व्हासअप फेसबुक, ट्वीटर, आदि सोशल साईटों की लगातार मॉनिटरिंग कर भ्रामक अफवाह फैलाने वालो की पहचान की जा रही है एवं उनके नाम सम्बन्धित अभियोग में जोड़े जा रहे है।आवश्यक कानूनी कार्यवाही जारी है।
बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर कोई भी ख़बर पोस्ट न करें
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मंगेश घिल्डियाल और प्रभारी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग तृप्ति भट्ट ने भी आम जनता से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की साथ ही अफवाहों एवं झूठी खबरों से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर कोई भी ख़बर पोस्ट न करे और इस प्रकरण के संदर्भ में कोई भी सूचना हो तो पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। इस संदर्भ में आज विभिन्न वर्गों के साथ डी एम एवं एस पी रुद्रप्रयाग द्वारा वार्ता भी की गई है.