हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्तियों पर रोक के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। इसके चलते ये भर्तियां रुकी हुईं थीं लेकिन आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति की अनुमति दे दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य में प्राइमरी टीचर्स के 400 पदों पर भर्ती हो सकेगी। हाालंकि कोर्ट के आगामी फैसले इस भर्ती पर प्रभावी होंगे। लेकिन फिलहाल भर्ती हो सकेगी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द होना जरूरी है। इसी क्रम में कोर्ट ने कहा है कि आगामी फैसले इन भर्तियों पर प्रभावी होंगे।