नई दिल्ली: कर्ज नहीं चुकाने और गलत हलफनामा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने और 6 दिन की बची हुई जेल की सजा काटने का आदेश दिया है। बता दें कि गलत हलफनामा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी, इसमें से 4 दिन की सजा वह काट चुके हैं, कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था कि वो जल्द ही पैसे वापस कर देंगे, नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें की राजपाल ने ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, अभिनेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।