नई दिल्ली- राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच करने के बजाय पुलिस को जांच के लिए क्यों भेजा ? मजिस्ट्रेट को खुद शिकायतकर्ता राजेश महादेव कुंटे द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था, ना की पुलिस के पास भेजना चाहिए था, क्योंकि मानहानी मामलों में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है।