रमेश वाल्मीकि 1990 से तहसील में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। बबीता को भी यही काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन्होंने कई बार महीने के मात्र 12 सौ रुपये वेतनमान को बढ़ाने की गुहार प्रशासन से लगाई। उन्होंने बताया कि उनके साथ काम करने वाले दूसरे कर्मियों को भी न्यूनतम वेतन मिलता है।
हाईकोर्ट ने दोनों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया तो दोनों सफाईकर्मियों को लगा कि उन्होंने इंसाफ की यह जंग जीत ली है। लेकिन, जब वो तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने दोनों को बुलाकर फटकार लगाई और प्रतिघंटे 5 रुपये बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया, जो सीधे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था। उनके वकील गणेश कांडपाल ने बताया कि डीएम के आदेश को फिर अदालत में चुनौती दी जाएगी और इंसाफ मिलने तक यह जंग जारी रहेगी।