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CM पर हमला करने वालों के लिए क्या है सजा का प्रावधान? कितनी कड़ी मिलती है सजा? जानें

Delhi CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली में बुधवार सुबह राजधानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। अपनी जनसुनवाई के दौरान वो अचानक हमले का शिकार हो गईं। व्यक्ति ने सीएम को कुछ कागज दिए और उसके बाद सीधा हमला कर दिया।

मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया। खबरों की माने तो सीएम रेखा गुप्ता के सिर और कंधे पर चोट आई है। इस मामले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि सीएम पर हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान(BNS Section 115) क्या है? चलिए इस आर्टिकल में जानते है।

सीएम पर हमला करने वालों कितनी कड़ी मिलती है सजा?

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत कानूनन मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति पर हमला करना अपराध है। इसके अनुसार अगर कोई भी शख्स जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है।

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इसके तहत हमला करने वाले को एक साल की सजा या फिर 10 हजार तक का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते है। हाल का मामला सिटिंग सीएम पर हमले का है। ऐसे में पुलिस अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है।

मामले जो BNS Section 115 के अंदर आते हैं

  • किसी को थप्पड़ या मुक्का मारना
  • जानबूझकर धक्का देना
  • किसी पर वस्तु फेंकना
  • किसी के शरीर को जोर से पकड़कर चोट पहुंचाने की कोशिश

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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