अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है।
ये मामला कार्यपालका के अधिकार क्षेत्र में
हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिक मामला है। आप तय कीजिए। क्या ऑर्डर लेना चाहते हैं? उसमें न्यायिक दखल की जरुरत नहीं है।
शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यु कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जरुरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे।