उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा समेत अन्य लाभ दिये जाने को लेकर सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया था। उस पर राज्यपाल की मुहर लग गई है। मुहर लगने के बाद ये तय हो गया है कि अब पिछले 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास की सुविधा का बाकाय नहीं वसूला जाएगा।
सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जल्द याचिका दायर होने वाली हैं पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल रही सुविधाओं के खिलाफ चायिका डालने वाले याचिकाकर्ता अवदेश कौशल का कहना कि वह अध्यादेश के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया राशि वसूल करने की पैरवी भी करेंगे।