देहरादून: राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया था, जिसको लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में रजिस्टर अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा।
इस नियमावली को उत्तराखंड राज्य में स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नाम दिया गया है। नियमावली के बनने के बाद सभी अनाथों का जिला प्रोबेशन अधिकारी के सत्यापन और संस्तुति के बाद जिलाअधिकारी कार्यालय में संबंधित अभिलेख जमा कराने होंगे। आरक्षण हासिल करने के लिए संबंधित को सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। जिनका सत्यापन अलग-अलग स्तरों पर किया जाएगा।