जी हां आपको बता दें कि रुरल लिटिगेशन एंड एंटाईटलमेंट केंद्र (रुलेक) संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा बहाली के उत्तराखंड सरकार के अध्यादेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। मामला दर्द किया गया है जिस पर सुनवाई गुरुवार को होगी।
आफको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल के इस अध्यादेश में नया प्रावधान जोड़ा गया है। जिसके तहत अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही सुविधा मिल सकेंगी लेकिन भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।
सुविधाएं
चालक समेत मुफ्त वाहन
मिलेगा ओएसडी या पीआरओ
सुरक्षा गार्ड
टेलीफोन व अन्य सुविधाएं