नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट सरकार को रुड़की नगर निगम और नगर पंचायत सेलाकुई में हर हाल में दो माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराने होंगे।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोनों मामलों ये जुड़ीयाचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिय था। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा और अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पाडली और रामपुर गुजर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन सरकार ने नियम विरुद्ध पिछले साल दिसंबर में नोटीफिकेशन जारी कर इन दो गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जो नियम विरुद्ध है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि एक बार अगर किसी गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं बाताया गया। इसके चलते नगर निगम का चुनाव नहीं हो पाया। इस आदेश के बाद सरकार को दोनों गांवों को निगम में शामिल कर चुनाव कराने होंगे।