
दरअसल उच्च न्यायालय नैनीताल ने गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अन्तर्गत दुपहिया वाहन चालक और परिचालक हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से हैलमेट के प्रयोग के लिए निर्देश दिये. जिसमें जिला देहरादून पुलिस ने सभी आमजन को सूचित किया औऱ लोगों को सावधान किया. नियमों का उल्लंघन करने पर 10 अगस्त के बाद से देहरादून पुलिस-यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी.