नैनीताल- आने वाले वक्त में हिंसक जानवरों को राज्य सरकार आदमखोर घोषित कर मरवा नही कर पाएगी। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। अदालत के फरमान के मुताबिक अब आदमखोर साबित हो चुके बाघ और तेंदुओं को बेहोश कर जिंदा ही पकड़ना होगा। अदालत ने कहा है कि पकड़े गए आदमखोर जानवर को कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से चिड़याघर में रखना होगा और उसके बाद उस जानवर को फिर से उसके लायक जंगल में छोड़ा जाएगा। राज्य सरकार को जंगल और वन्यजीवों के प्रति संजीदा होने की नसीहत देते हुए अदालत ने कहा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार पत्थरों की चारदीवारी का निर्माण करे।