देहरादून : एक बार फिर खबर उत्तराखंड के खबर की पुष्टि हुई. खबर उत्तराखंड ने खबर प्रकाशित की थी कि हमें जानकारी मिली है कि पूर्व भाजपा संगठन महामंत्री केस में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई है औऱ पुलिस ने इसके खुलासे का दावा किया है जो की सही साबित हुई.
आज देहरादून एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मीटू प्रकरण मामले में संजय कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी औऱ दो तीन में इसका खुलासा हो जाएगा. एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व संगठन महामंत्री पर धारा 376 हटा दी गई है औऱ धारा 354, 504, 506 धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी. वहीं एसएसपी ने जानकारी दी की धारा 376 के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के कारण ये धारा हटाई गई है.
ये धाराएं लगाई गई
धारा 354 – (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग)
धारा 504 – (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना)
धारा 506 – (धमकाना)
पुलिस की जांच पर उठ रहे कई सवाल, कहा- दबाव में किया काम
अब बड़ा सवाल ये है कि भाजपा कार्यालय में कार्यरत महिला ने भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया था जब पुलिस ने धारा 376 को हटा दिया है. इससे कई सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि क्या पुलिस ने राजनेतिक दबाव के चलते इस केस में धाराओं का खेल खेला है. जब ये मामला प्रकाश में आया था तभी से पीड़ित महिला और अन्य महिलाओं द्वारा पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही थी और कहा जा रहा है था कि भाजपा इस मामले को दबाने में लगी है. जिसके बाद एक बार फिर से महिलाओं की आवाज बुलंद हो गई है.
महिला द्वारा लगाया गया था यौन उत्पीड़न का आरोप
कहा जा रहा है कि पुलिस ने राजनैतिक दबाव के चलते धाराओं में बदलाव किया है. महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन पुलिस ने धारा 376 हटा दी जिससे कई सवाल पुलिस की जांच पर उठ रहे हैं. देखना ये होगा की चार्जशीट दाखिल के बाद भाजपा नेता पर क्या कार्रवाही की जाती है औऱ क्या सजा सुनाई जाती है.
ये है मामला
भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यरत युवती ने पूर्व संगठन महामंत्री मंत्री संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके बाद महिला ने संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार के युवती के साथ कथित बातचीत के ऑडियो भी वायरल हुए थे औऱ कहा जा रहा था कि कुछ वीडियो भी है जो की संजय कुमार के फोन में है जिसके बाद उनका फोन भी जब्त किया गया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए संजय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की विशेष पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मीटू प्रकरण में भाजपा के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकत करने के आऱोप लगे लेकिन बाद में दुष्कर्म की धारा को भी जोड़ दिया गया और मुकदमा दर्ज किया गया.
पीड़िता ने पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बीती 10 नवंबर को एसएसपी निवेदिता कुकरेती को ई-मेल के जरिये तहरीर भेज दी थी। एसएसपी ने 11 नवंबर को एसपी देहात सरिता डोभाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। पीड़िता ने एसपी देहात से मिलकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तहरीर दी थी। वहीं कई महीने बीत जाने के बाद पुलिस दावा कर रही है कि कुछ दिनों में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जांच के बाद संजय गुप्ता पर लगी धारा 376 को हटा दिया गया है.