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नया फरमान जारी, होटल-क्लब और रेस्टोरेंट्स के बार में नहीं परोसी जाएगी शराब

Bar and resturent in curfew

धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है जिसमे कई तरह की छूट लोगों को दी गई है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के आबकारी विभाग ने नया फरमान जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि अभी राजधानी के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामलों में कमी होने के बाद राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था।

दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में बार बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (कंटेनमेंट जोन के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी।

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