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नैनीताल हाईकोर्ट से यूपी की योगी सरकार को झटका, 4 हफ्ते में 27.63 करोड़ भुगतान करने का आदेश

CM TRIVENDRA SINGH

उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो संबंधों का अच्छा होना लाजमी है। वहीं परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों राज्य के सीएम त्रिवेंद्र रावत और योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर चुके हैं और सहमति से परिसम्पत्ति के बंटवारे को लेकर सहमति जता चुके हैं लेकिन बावजूद इसके नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को देने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को परिसंपतियों के बंटवारे से संबंधित 27.63 करोड़ रुपए उत्तराखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने की औऱ योगी सरकार को 4 सप्ताह के भीतर यह धनराशि ट्रांसफर करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी।

दरअसल हुआ यूं कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने वेतन और अन्य देयकों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवहन निगम और प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अपनी याचिका में रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अपना पुराना पैसा वापस नहीं ले पा रही है। इसके कारण निगम प्रबंधन भी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि नहीं दे पा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और योगी सरकार को जल्द 27.63 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश दिया।

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