नैनीताल – प्रदेश में जहां बंदरों के आतंक को लेकर लोग परेशान है, तो वहीं इस मामले में कार्ट ने दखल दिया है। बंदरों के आतंक को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की हरीश सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बागेश्वर जिले की तहसील गरूड़ के लोगों ने बंदरों और जंगली सूअरों के आंतक को देखते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मसले पर उच्च न्यायलय ने बंदरो के आतंक और काश्तकारों को हो रहे नुकसान पर यह आदेश दिए हैं। जिसकी अंगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।