देहरादून: पिछले साल 2019 में होली के दिन रिश्ते के भाई ने रिश्तों को तार-तार कर बालिका के साथ दुष्कर्म कर दिया था। ये शर्मसार करने वाली यह वारदात दो मार्च 2019 को डालनवाला क्षेत्र में हुई थी।बालिक आरोपी की रिश्ते की बहिन थी। अलादत ने दुष्कर्म के आरोप में रिश्ते के भाई को 20 साल के कारावास और तीस हजार अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। जबकि ताऊ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
घटना के दिन पीड़िता की मां अपनी बड़ी बेटी के साथ किसी काम से बाहर गई थी। दस साल की छोटी बेटी घर में अकेली थी। उसी मकान में किराए पर रहने वाले रिश्ते के भाई ने अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। मां वापस आई तो घटना का पता चला। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान आठ गवाह प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सेशन अनिरुद्ध भट्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य से छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर न केवल भय पैदा होता है, बल्कि सामान्य व्यक्ति को पारिवारिक सदस्य को संदेह की दृष्टि से देखने को मजबूर करता है। ऐसे में आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।